मिसौरी की अपीलीय अदालत के जज ने मंगलवार को केविन स्ट्रिकलैंड की रिहाई का आदेश दिया था, जिसमें पाया गया कि स्ट्रिकलैंड को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए सबूतों को नकार दिया गया.
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